बाराबंकी, अक्टूबर 10 -- बाराबंकी। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर पांच ने अपहरण की घटना से सम्बन्धित अभियुक्त को 8 वर्ष का कठोर कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। थाना मसौली में पांच साल पहले एक महिला ने अपनी पुत्री के अपहरण की घटना के सम्बन्ध में सूचना दी थी। तहरीर मिलने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। तत्कालीन विवेचक ने विवेचना पूरी होने के बाद आरोप पत्र अदालत पर दाखिल किए। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर पांच ने दोनों पक्षों के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने अभियुक्त दिलशाद निवासी मोहल्ला वाहिदनगर थाना मसौली को दोषी करार देते हुए 8 वर्ष का कठोर कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

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