प्रतापगढ़ - कुंडा, जून 25 -- प्रतापगढ़, संवाददाता। पॉक्सो अधिनियम की विशेष न्यायाधीश पारुल वर्मा की कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण कर उसका धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में दो महिला सहित तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। देल्हूपुर थाना क्षेत्र में रहने वाले आरोपी मोहम्मद सैफ, माजिदा बनो, सबरीन के जमानत आवेदन की सुनवाई के समय कोर्ट में राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजेश त्रिपाठी ने कोर्ट में पैरवी की। उन्होंने कोर्ट को बताया कि पुलिस और वादी पक्ष के अनुसार नाबालिग किशोरी का अपहरण कर उसका जबरन धर्म परिवर्तन करने के बाद उससे बचने का प्रयास किया गया। मामले की जांच में जुटी पुलिस टीम ने बीते 13 मई को आरोपियों को प्रयागराज जंक्शन से गिरफ्तार किया था जबकि नाबालिग किशोरी को बरामद किया। कोर्ट ने शासकीय अधिवक्ता की दलीलों को सुनकर तीनों आरोपि...
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