बलिया, सितम्बर 9 -- बलिया। विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) संतोष कुमार गंगवार ने दो साल पुराने अपहरण और हत्या के आरोपी पिता-पुत्र को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता पूर्व डीजीसी भगवान सिंह के अनुसार दोकटी निवासी चंद्रवाती देवी ने 24 फरवरी 2023 को दोकटी थाने में संतोष सिंह तथा उसके पुत्र अभिषेक के खिलाफ हत्या और अपहरण का केस दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि मेरे पति जर्नादन राम संतोष को पैसा देने गये थे। शाम तक घर नहीं लौटे और मोबाइल भी बंद था लिहाजा मै उसके घर पूछने गयी तो देर रात तक बैठाये रखा और कहा कि तुम्हारे पति को जान से मारकर फेंक दिये हैं। दो दिनों बाद जर्नादन का शव भोजपुर (बिहार) जनपद के कृष्णागढ़ थाना क्षेत्र के केवटिया दियर में मिला। इसके बाद पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। पर...