भागलपुर, जुलाई 12 -- भागलपुर। अपहरण और दुष्कर्म मामले के आरोपी की जमानत अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोतवाली थाना में वर्ष 2019 में केस दर्ज कराया गया था। सीजेएम की अदालत ने शुक्रवार को कांड के आरोपी कुमार गौरव की जमानत अर्जी को खारिज किया। घटना के बाद केस दर्ज कराया गया था और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

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