शाहजहांपुर, मार्च 22 -- शाहजहांपुर, संवाददाता। फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर 24 के न्यायाधीश नरेंद्र नाथ पांडेय ने अपहरण और दुष्कर्म के मुकदमे में एक दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है और इसी मामले में दूसरे अपहरण के दोषी को 7 साल की सजा सुनाई है। उसे 40 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। शासकीय अधिवक्ता भावशील शुक्ला ने बताया कि परौर क्षेत्र के एक गाव निवासी ग्रामीण ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 11 दिसंबर 2022 की रात में उसकी बेटी घर से लापता हो गई। अगले दिन ग्रामीण को पता लगा कि उसकी बेटी को गांव का ही मोहित और रंजीत ग्राम रोठे ले गए। वहां बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेवना की। आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया गया। शासकीय अधिवक्ता और बचाव पक्ष के अधिवक्ता को कोर्ट ने सुना। इसके बाद कोर्ट ने तथ्य के आधार पर ...