प्रतापगढ़ - कुंडा, मई 22 -- प्रतापगढ़, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी सुनीता सिंह नागौर की कोर्ट ने कौशाम्बी के कड़ाधाम के ध्रुव कुमार खत्री को दुष्कर्म और लूट के आरोप में दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 11 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। वादी मुकदमा के अनुसार उसकी 23 वर्षीय बहन के मोबाइल पर 15 मई 2021 की शाम करीब छह बजे के बीच एक व्यक्ति ने बात कर अपने को आईएएस अफसर बताकर घर के समीप हाईवे के मोड़ पर बुलाया। मोबाइल पर बात करने वाले व्यक्ति ने अपना नाम ध्रुव कुमार खत्री बताया। रिश्तेदारों का जरूरी संदेश बताकर मुलाकात का झांसा दिया। वादी की बहन हाईवे मोड़ पर पुलिया के पास पहुंची तो आरोपी और दो अन्य लोग उसे जबरन कार में बैठाकर भाग निकले। आरोपी ने वादी बहन के साथ दुराचार किया। बाद में उसकी शादी गुजरात मे...
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