भागलपुर, मई 23 -- भागलपुर। अपहरण कर लड़की के साथ गलत करने और आर्म्स एक्ट के आरोपी की जमानत अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया। सीजेएम की अदालत ने आर्म्स एक्ट के आरोपी सुमन और अपहरण के बाद गलत करने के आरोपी सूर्या की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। दो अलग अलग थानों में इसको लेकर केस दर्ज किया गया था।

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