भागलपुर, मई 23 -- भागलपुर। अपहरण कर लड़की के साथ गलत करने और आर्म्स एक्ट के आरोपी की जमानत अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया। सीजेएम की अदालत ने आर्म्स एक्ट के आरोपी सुमन और अपहरण के बाद गलत करने के आरोपी सूर्या की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। दो अलग अलग थानों में इसको लेकर केस दर्ज किया गया था।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.