हजारीबाग, दिसम्बर 4 -- हजारीबाग विधि प्रतिनिधि। हजारीबाग सिविल कोर्ट में सोमवार को अपहरण कांड के एक मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोषी को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुना दी। यह मामला नगवां चुरचू अपहरण कांड से संबंधित है। यह फैसला सुनाते जिला एवं सत्र न्यायाधीश ष्षठम ने सुनाई। सजा पाने वाले में शुभम पासवान उर्फ सोनू पासवान का नाम शामिल है। यह मामला वर्ष 2018 का है, जिसमें सुषमा देवी नामक महिला को अपहरण कर बोकारो ले जाया गया था। आरोपित शुभम पासवान बोकारो जिला के गोमिया प्रखंड अंतर्गत नया टांड़ का निवासी है। इस प्रकरण में कोर्रा थाना में पहले तो भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के तहत मामला दर्ज किया गया था। परंतु बाद में अनुसंधान के बाद इसमें धारा 306 को जोड़ दिया गया था। जिसकी सुनवाई पिछले सात वर्षों से चल रही थी। कोर्ट ने भारतीय दंड विध...