सिमडेगा, मार्च 8 -- सिमडेगा, जिला प्रतिनिधि। एडीजे नरंजन कुमार सिंह की अदालत ने अपहरण कर मानव तस्करी के आरोपी रिमनियुस कुजूर को 14 वर्ष कारावास और 22 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में एएचटीयु थाना में कांड संख्या 09/2016 के तहत मामला दर्ज है। सिमडेगा पुलिस के वैज्ञानिक अनुसंधान एवं उत्कृष्ट अभियोजन के फलस्वरूप काण्ड का त्वरित विचारण करते हुए सभी गवाहों को ससमय न्यायालय में उपस्थित कराया गया। जिसके फलस्वरूप न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए कैद की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष से निशि कच्छप ने दलीलें पेश की। -
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