एटा, मार्च 29 -- अपहरण, दुष्कर्म के दोषी को दस साल की सजा सुनाई गई है साथ ही अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त समय तक जेल में रहना होगा। एडीजीसी प्रदीप गुप्ता, नीलिमा चौहान के अनुसार 16 जून 2017 को पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें बताया था कि नाबालिग बेटी को आरोपी शीलेष पुत्र प्रेमपाल निवासी करथनी थाना सकरौली सहित अन्य आरोपी बहला-फुसलाकर भगा ले गए थे। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच के दौरान पुलिस ने बेटी को बरामद किया था और आरोपी को जेल भेजा था। मेडिकल रिपोर्ट, बयानों के आधार पर दुष्कर्म की धारा बढाई गई। जांच के बाद चार्जशीट कोर्ट में दायर की थी। शनिवार को दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश रेप एंड पॉक्सो प्रथम सारिका गोयल ने आरोपी शीलेष को दोषी माना। दोषी शीलेष को 10 साल की सजा सुना...