एटा, मई 1 -- अपहरण, दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड से दंडित किया है। विशेष लोक अभियोजक श्रीकृष्ण यादव के अनुसार थाना निधौलीकलां के एक गांव निवासी पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाए थे कि 23 मई 2021 को भैंस बांधने गए थे। आरोपी बृजेश कुमार पुत्र राजवीर सिंह निवासी खंगारपुर थाना निधौलीकलां बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने किशोरी को बरामद किया और आरोपी को जेल भेजा था। पीड़िता के बयान, मेडिकल रिपोर्ट के आधार दुष्कर्म की धारा बढ़ाई गई। पुलिस ने जांच के बाद चार्जशीट कोर्ट में दायर की। गुरूवार को दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं ने दलील पेश की। दलील सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश एक्सक्लूसिव कोर्ट पॉक्सो एक्ट नरेन्द्र पाल राणा ने आरोपी ...