संतकबीरनगर, जून 28 -- संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में अपराध स्वीकार करने पर गैंगस्टर एक्ट के एक आरोपी को एडीजे, विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट व विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट भूपेन्द्र राय की कोर्ट ने दोषसिद्ध करार देते हुए दो वर्ष दो माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी चन्द्रिका निषाद पर सजा के साथ पांच हजार रुपए के अर्थदण्ड का भी फैसला सुनाया है। अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपी को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सत्य प्रकाश गुप्त उर्फ टीटू ने बताया कि प्रकरण में तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा जयवर्धन सिंह ने अभियोग पंजीकृत कराया था। उनका आरोप था कि 7 मई 2023 को वह पुलिस बल के साथ क्षेत्र भ्रमण पर थे। स्थानीय थाना के अपराध अभिलेख के अवलोकन व आम जन से प्राप्त स...