प्रतापगढ़ - कुंडा, सितम्बर 13 -- कुंडा, संवाददाता। कोर्ट ने गैंगस्टर के एक्ट के दो आरोपियों की अवैध तरीके से कमाई गई 87 लाख रुपये की संपत्तियां कुर्क करने का आदेश दिया है। मानिकपुर थानाक्षेत्र का गैंग लीडर राजू यादव उर्फ राजीव यादव को पुलिस छविनाथ गैंग का सक्रिय सदस्य बता रही है। आपराधिक कृत्यों से अर्जित उसकी 82 लाख रुपये की चल-अचल संपत्ति की कुर्की आदेश जारी किया गया है। बाघराय थानाक्षेत्र के शेखर उर्फ राज प्रताप सिंह को सुधाकर गिरोह का सक्रिय सदस्य बताया जाता है। उसके आपराधिक कृत्यों से अर्जित पांच लाख रुपये की चल-अचल संपत्ति कुर्क किए जाने का आदेश जारी किया गया है। राजू यादव उर्फ राजीव यादव के खिलाफ मानिकपुर एवं संग्रामगढ़ थानों में हत्या, गुंडा एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में 16 मुकदमे दर्ज हैं। जबकि शेखर उर्फ...