नई दिल्ली, जुलाई 16 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अदालतों से कहा कि 'किसी अपराध में दोषी प्रतीत होने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करने की शक्ति का प्रयोग 'बहुत ही सावधानी और संवेदनशीलता के साथ किया जाना चाहिए, न कि उसे परेशान करने के साधन के रूप में। शीर्ष अदालत ने अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के प्रावधानों से जुड़े मुद्दों से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की है। धारा 319 किसी आपराधिक मामले में दोषी प्रतीत होने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने की अदालत की शक्ति से संबंधित है। जस्टिस संजय करोल और जॉयमाल्या बागची की पीठ पूर्ववर्ती दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 से संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रही थी। पीठ ने कहा है कि कानून का यह प्रावधान अदालत को किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, भले ही उसे ...