रांची, मई 6 -- रांची। एटीएस मामले के विशेष न्यायाधीश एसएन तिवारी की अदालत ने मंगलवार को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार अपराधी ऋषभ वशिष्ठ उर्फ सन्नी सिंह को जमानत देने से इनकार किया है। उसकी ओर से दाखिल जमानत याचिका सुनवाई के पश्चात अदालत ने खारिज कर दी। उसने 28 अप्रैल को जमानत की गुहार लगाते हुए याचिका दाखिल की थी। एटीएस ने किशोरगंज निवासी सन्नी सिंह को रिंग रोड में बीते 18 फरवरी को गिरफ्तार किया था। तलाशी के दौरान उसके वाहन की डिक्की से लोडेड अवैध हथियार एटीएस टीम ने बरामद किया था। गिरफ्तारी के बाद से ही वह जेल में है। मामले में जांच पूरी करते हुए आईओ ने चार्जशीट दाखिल कर दी है।

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