रांची, मई 8 -- रांची। न्यायिक दंडाधिकारी मयंक मलियाज की अदालत ने रंगदारी मामले में गिरफ्तार अपराधी राजीव कुमार मिश्रा उर्फ बिट्टू मिश्रा को जमानत देने से इनकार किया है। उसकी ओर से दाखिल जमानत याचिका सुनवाई के पश्चात अदालत ने खारिज कर दी है। उसे उक्त मामले में पुंदाग पुलिस ने 28 अप्रैल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, तब से वह जेल में है। उस पर पुंदाग ओपी क्षेत्र के शालीमार बाग निवासी व्यवसायी सुभाष गुप्ता से संगठन के नाम पर 25 लाख रंगदारी मांगने व रंगदारी नहीं देने पर घर पर फायरिंग करने का आरोप है। इस घटना को लेकर सुभाष गुप्ता ने जगरन्नाथपुर (पुंदाग) थाना में कांड संख्या 173/2025 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई है।
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