सुपौल, जुलाई 7 -- घर-घर जाकर संपर्क कर रहे बीएलओ, उपलब्ध कराया जा रहा फॉर्म सुपौल, हन्दिुस्तान संवाददाता विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। नाम पुनरीक्षण कराने को लेकर भारत नर्विाचन आयोग ने 11 दस्तावेजों की सूची जारी की है। इनमें उल्लेखित कोई एक दस्तावेज बीएलओ को फॉर्म के साथ उपलब्ध कराना है। एक जुलाई 1987 से पहले जन्म लिए मतदाताओं को जन्मतिथि-जन्मस्थान का दस्तावेज देना है। एक जुलाई 1987 से दो दिसंबर 2004 तक के बीच जन्म लिए मतदाता को स्वयं और अपने माता या पिता की जन्मतिथि जन्मस्थान का दस्तावेज देना है। बीएलओ की ओर से उपलब्ध कराए गए फॉर्म में मतदाता का नाम, पता, हाल का अपना सफेद बैकग्राउंड वाला पासपोर्ट साइज फोटो, मतदाता पहचान पत्र का नंबर, आधार नंबर, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, माता-पिता का नाम दर्...
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