आगरा, मार्च 1 -- पुलिस अपने ऊपर हुए हमले के आरोप को साबित नहीं कर सकी। मामले में पुलिस ने लापरवाही बरती। प्रधानी चुनाव के दौरान मलपुरा के ग्राम डाबली में हुए दो पक्षों के झगड़े को शांत कराने गई पुलिस पर जानलेवा हमले, असलाह लूटने का प्रयास समेत अन्य आरोप में आरोपित नौ आरोपियों को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी करने के आदेश दिए। वहीं आरोपियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद कुमार शर्मा एवं मनीष पाठक ने तर्क दिए कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में असफल रहा है। वादी एसआई राजेश पाल सिंह ने थाना मलपुरा में मुकदमा दर्ज करा आरोप लगाया कि 29 नवंबर 2015 को उन्हें सूचना मिली कि ग्राम डाबली में प्रधानी चुनाव को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो रहा है। पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचने पर देखा दोनों पक्षों द्वारा लाठी, डंडे अवैध असलाहों से एक दूसरे ...
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