नई दिल्ली, अगस्त 19 -- हत्या से जुड़े मामले में बिहार के एक IPS अधिकारी के तरफ से दाखिल हलफनामे पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। शीर्ष न्यायालय ने अधिकारी को संविधान के प्रति वफादार रहने तक की सलाह दे दी। साथ ही इसे तैयार करने और दाखिल करने के तरीके पर भी हैरानी जताई। अधिकारी ने अदालत के सामने माफी मांगी है। वहीं, कोर्ट ने भी चेतावनी देकर मामले को बंद कर दिया है। क्या था मामला पटना हाईकोर्ट की तरफ से हत्या के एक मामले में दोषियों की सजा रद्द कर दी गई थी। बाद में मृतक की पत्नी की तरफ से हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की गई थी। अदालत ने इस बात पर हैरानी जताई है कि IPS अशोक मिश्रा ने समस्तीपुर एसपी रहते हुए एक हलफनामा दाखिल किया था, जिसमें आरोपियों के पक्ष में बातें लिखी गई थीं। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात पर हैरा...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.