नई दिल्ली, जुलाई 12 -- स्वाति नारायण, असिस्टेंट प्रोफेसर, एनएलएसगुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्य को रोकने का कोई अंतरिम आदेश तो नहीं दिया, लेकिन ऐसे संकेत जरूर दिए कि आधार, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड को भी पहचान के वैध दस्तावेजों में शामिल किया जाना चाहिए। इस मामले की अगली सुनवाई अब 28 जुलाई को होगी। दरअसल, निर्वाचन आयोग ने 24 जून को बिना किसी पूर्व सूचना के एक महीने के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्य की घोषणा कर दी थी। इसमें राज्य के करीब आठ करोड़ मतदाताओं को अपनी पात्रता साबित करने के लिए फॉर्म भरने को कहा गया है। कई लोगों को 30 दिनों के भीतर अपनी नागरिकता 'साबित' करने के लिए भी कहा गया है। बिहार में मतदाता सूची महज छह महीने पहले दुरुस्त की गई थी। ऐसे में, सवाल उठ रहे हैं कि इस ...