विधि संवाददाता, जुलाई 21 -- लूट, डकैती और धोखाधड़ी में सजायाफ्ता सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां ने यतीमखाना प्रकरण में अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए 36 गवाहों की सूची कोर्ट में दाखिल की है। उन्होंने सूची के साथ कुछ साक्ष्य भी दिए हैं। अभियोजन के प्रार्थना पत्र पर अदालत ने इस केस की अगली सुनवाई के लिए 23 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है। मालूम हो कि सपा सरकार में शहर कोतवाली क्षेत्र में यतीमखाना को खाली कराया गया था। जिसके पीड़ितों ने सूबे में सत्ता परिवर्तन के बाद वर्ष 2019 में शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराए थे। जिसमें तत्कालीन कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खां, उनके खास माने जाने वाले तत्कालीन सीओ सिटी आले हसन, सपा के कुछ स्थानीय नेताओं और पुलिस वालों को नामजद कराया गया था। आरोप है कि आजम खां के इशारे पर इन लोगों ने जबरन घरों में ...