बिजनौर, अप्रैल 10 -- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार प्रदेश में 1 अप्रैल से ई-रिक्शा के अनाधिकृत संचालन के विरूद्ध विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा हैं। ऐसी जानकारी मिली है कि वाहन डीलरों द्वारा ई-रिक्शा बिना पंजीयन के ही वाहन स्वामियों को सुपुर्द की गयी हैं। ई-रिक्शा का पंजीयन वाहन डीलर के माध्यम से किया जाता हैं। पंजीयन के लिए प्रपत्र अपलोड व निर्धारित शुल्क, कर यदि देय है, तो डीलर के माध्यम से ही जमा किया जाता हैं। 14 अक्टूबर 2022 के पश्चात उत्तर प्रदेश में क्रय की गयी ई-रिक्शा पर कर व शुल्क में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की गयी हैं। सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) बिजनौर द्वारा अपने कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 9 अप्रैल के द्वारा समस्त ई-रिक्शा वाहन स्वामियों को जिनका वाहन डीलर द्वारा पंजीकरण निरीक्षण नहीं कराया गया है एवं वा...