संतकबीरनगर, अगस्त 8 -- मेंहदावल, हिन्दुस्तान संवाद। उपजिलाधिकारी न्यायालय मेंहदावल ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में अनुसूचित जाति की महिला से बिना जिलाधिकारी की अनुमति के की गई भूमि बिक्री को अवैध घोषित किया है। साथ ही उक्त भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में निहित करने का अंतिम आदेश जारी किया है। तहसील क्षेत्र ग्राम सांड़ा, तप्पा बेलहर निवासी मंगना उर्फ मंगनी पत्नी जुगुन की गाटा संख्या 291 की कुल 0.201 हेक्टेयर भूमि है। जिसमें से 0.013 हेक्टेयर भूमि का बैनामा वर्ष 2012 में किया गया था। मंगनी अनुसूचित जाति की हैं। उनसे अली रजा (मृतक) के वारिसान बिस्मिल्लाह, समीउल्लाह और अजीजुल्लाह द्वारा भूमि खरीदी गई थी। राजस्व विभाग की जांच में सामने आया कि इस बैनामे के लिए न तो जिलाधिकारी की पूर्व अनुमति ली गई, न ही विक्रेता की जाति का सही विवरण प्रस्तुत किया ग...