रांची, अक्टूबर 6 -- रांची। विशेष संवाददाता शेड्यूल एरिया (अनुसूचित क्षेत्र) में पेसा लागू होने के बाद नगर निगम को भवन निर्माण के नक्शे पास करने और भवनों को रेगुलेट करने के अधिकार को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 24 जनवरी निर्धारित करते हुए इसके पूर्व शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह जनहित याचिका रॉबर्ट प्रभात मिंज ने दायर की है। प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि शेड्यूल एरिया में पेसा लागू हो जाने के बाद नगर निगम को न तो भवन निर्माण का नक्शा पास करने का अधिकार है और न ही भवनों को रेगुलेट करने का। यदि निगम ऐसा करता है, तो यह पेशा एक्ट और संविधान दोनों के विपरीत है। पेसा अधिन...