नई दिल्ली, फरवरी 5 -- सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2017 के एक आदेश में संशोधन करते हुए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के पूर्व अध्यक्ष अनुराग ठाकुर को गुरुवार को राहत दी। अदालत ने ठाकुर को बोर्ड के मामलों में उन पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। अब वह बोर्ड की गतिविधियों में भाग लेने के लिए स्वतंत्र हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने 2017 के आदेश में संशोधन संबंधी ठाकुर की याचिका पर सुनवाई करते हुए आनुपातिकता का सिद्धांत लागू करते हुए गुरुवार को संबंधित आदेश में संशोधन किया। पीठ ने कहा कि हम इसे एक उपयुक्त मामला पाते हैं, ताकि यह साबित हो सके कि अदालत का आशय न तो आजीवन प्रतिबंध लगाने का था और न ही इस मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में इतना कठोर प्रतिबंध लगाना उचित या जरूरी है। शीर्ष अदालत ने संज्ञान लि...