नई दिल्ली, अगस्त 25 -- कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल सरकार से 27 अगस्त तक एक हलफनामा दाखिल करने को कहा, जिसमें उन दुर्गा पूजा आयोजकों की संख्या का विवरण हो जिन्होंने पिछले वर्षों में राज्य द्वारा उत्सव के लिए दिए गए वित्तीय अनुदान के उपयोग प्रमाण पत्र जमा किए हैं। न्यायमूर्ति सुजॉय पॉल और न्यायमूर्ति स्मिता दास डे की खंडपीठ ने जानना चाहा कि क्या पिछले आदेशों के अनुसार, आयोजकों ने अनुदान राशि के उपयोग के बारे में विवरण प्रस्तुत किया था और क्या किसी समिति ने पूर्व में प्रमाण पत्र दाखिल नहीं किए थे और अभी भी धन प्राप्त कर रही थी। पीठ ने कहा कि जिन समितियों ने व्यय विवरण प्रस्तुत नहीं किया है, उन्हें फिर से अनुदान क्यों दिया जाएगा? महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने कहा कि चूंकि किसी भी अदालत ने पिछले मौकों पर दुर्गा पूजा अनुदान पर आपत्ति...
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