नई दिल्ली, जनवरी 9 -- दिल्ली में निजी स्कूलों की फीस को लेकर सरकार और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के बीच छिड़ी कानूनी जंग अब हाईकोर्ट तक पहुंच चुकी है। फीस बढ़ोतरी पर सरकारी मंजूरी को अनिवार्य करने वाले नए राज्य कानून को अल्पसंख्यक स्कूलों ने संविधान के खिलाफ बताते हुए चुनौती दी है, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार और उपराज्यपाल को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।क्या है पूरा मामला दिल्ली हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया वाली खंडपीठ ने शुक्रवार को अल्पसंख्यक स्कूलों की ओर से दायर याचिकाओं के एक समूह पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल को नोटिस जारी किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि इन सभी मामलों की अगली सुनवाई मार्च 2026 में की जाएगी। अदालत ने सरकार को निर्देश दिया कि वह सभी याचिकाओं के लिए...