प्रयागराज, नवम्बर 28 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनुकम्पा कोटे में नियुक्त सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टरों को प्रशिक्षण अवधि का पूरा वेतन पाने का हक़दार माना है। कोर्ट ने इनकी प्रशिक्षण अवधि को सेवा में जोड़ते हुए पूरा वेतन देने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने रामचंद्र दुबे व 60 अन्य की याचिकाओं पर वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम को सुनकर दिया है। प्रयागराज जोन, नोएडा एनसीआर, गाजियाबाद, मेरठ जोन, आगरा जोन, गोरखपुर जोन, कानपुर जोन, बरेली जोन एवं वाराणसी जोन के विभिन्न जिलों में तैनात 2010/11 बैच के अनुकंपा कोटे के पुलिस सब इंस्पेक्टरों, इंस्पेक्टरों ने याचिका में मांग की कि उनकी प्रशिक्षण की अवधि सेवा में जोड़ते हुये वेतनवृद्धि की जाए और सातवें वेतन आयोग के समस्त लाभ एरियर के साथ दिए जाएं। कोर्ट ने अपर पुलिस महानिदेशक कार्मिक एवं ...