लखीसराय, फरवरी 21 -- कजरा, एक संवाददाता। अनुकंपा के आधार पर नव नियुक्त विद्यालय लिपिक और परिचारियों के वेतन भुगतान को लेकर शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) ने सभी संबंधित प्रधानाध्यापकों को निर्देश जारी करते हुए 20 से 22 फरवरी 2026 के बीच आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से कार्यालय में जमा कराने को कहा है। निर्धारित समय सीमा के भीतर कागजात उपलब्ध नहीं कराने पर वेतन भुगतान प्रभावित हो सकता है। माध्यमिक शिक्षा शाखा की ओर से पत्रांक 35, दिनांक 16 फरवरी 2026 के तहत जारी निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि उच्चाधिकारियों के आदेश के आलोक में जिले के राजकीयकृत, प्रोजेक्ट कन्या, उत्क्रमित एवं नवस्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अनुकंपा के आधार पर नियुक्त कर्मियों का भुगतान तभी संभव होगा, जब सभी आवश्यक अ...