मुजफ्फरपुर, अक्टूबर 8 -- मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। अनुकंपा नियुक्ति में बिहार का मूल निवासी होने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। शिक्षा विभाग के सचिव ने इसका निर्देश दिया है। नियमावली के इस प्रावधान को शिथिल कर दिया गया है। हालांकि, मूल नियुक्ति में यह निर्देश लागू नहीं होगा। उसमें बिहार का मूल निवासी होने की अनिवार्यता रहेगी। 2 जुलाई 2025 के द्वारा बिहार राज्य विद्यालय लिपिक संवर्ग नियमावली जारी की गई। इस नियमावली में नियुक्ति की प्रक्रिया का उल्लेख है, जिसके अन्तर्गत सीधी भर्ती के लिए भारत का नागरिक होने एवं बिहार का मूल निवासी होने का प्रावधान किया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सह सचिव दिनेश कुमार ने यह निर्देश दिया है कि इस नियमावली के आलोक में बिहार राज्य का मूल निवासी होने के प्रावधान के कारण वैसे अनुकंपा आश्रित जो बिहार राज्य ...