प्रयागराज, सितम्बर 30 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति का आवेदन पांच साल तक लटकाए रखने पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर एक लाख रुपये हर्जाना लगाया है। हालांकि कोर्ट ने नियुक्ति की मांग में दाखिल याचिका विलंब के आधार पर खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने बांदा के प्रिंसू सिंह की याचिका पर दिया है। याची के पिता बैंक कर्मचारी थे। 2019 में सेवा काल में उनकी मृत्यु हो गई। याची कि मां ने अनुकम्पा नियुक्ति के लिए बैंक को प्रत्यावेदन दिया। बार-बार प्रत्यावेदन देने के बावजूद बैंक ने इस वर्ष तक कोई निर्णय नहीं लिया, जिसके बाद यह याचिका दाखिल की गई। याची का कहना था कि 16 मार्च 2021 को लागू संशोधित योजना जिसमें आवेदन के लिए छह महीने की समय सीमा दी गई थी, उस पर लागू नहीं होती क्योंकि उसने पहला आवेदन पिता की मृत्यु के छह महीने के भीतर ही...