नई दिल्ली, नवम्बर 5 -- अनिल अंबानी समूह की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCom) की सहयोगी यूनिट रिलायंस रियल्टी को बड़ा झटका लगा है। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) ने रिलायंस रियल्टी की उस अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें कंपनी ने इंडिपेंडेंट टीवी (पूर्व में रिलायंस बिग टीवी) से किराया और संपत्तियों की वसूली की मांग की थी।क्या है डिटेल यह मामला पहले मुंबई बेंच ऑफ NCLT (नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल) में सुना गया था, जिसने रिलायंस रियल्टी की याचिका को अस्वीकार करते हुए कहा था कि इंडिपेंडेंट टीवी की लिक्विडेशन प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना चाहिए। अब NCLAT ने भी उसी आदेश को बरकरार रखा है।NCLAT का सख्त रुख NCLAT की दो-सदस्यीय पीठ ने अपने आदेश में कहा़, 'लिक्विडेशन प्रक्रिया को किसी भी हालत में बाधित या पटरी से नहीं उतारा जा ...
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