रांची, अगस्त 13 -- अनगड़ा, प्रतिनिधि। अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा के अधिकार और जिम्मेवारी विषय पर प्रखंड मुख्यालय में दो दिनी प्रखंड स्तरीय कार्यशाला आयोजित हुई। मुख्य वक्ता बीडीओ जयपाल सोय ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 244 और पेसा अधिनियम 1996 के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त है। उन्होंने ग्राम सभा की भूमिका, कर्तव्य, खनन एवं वनाधिकार पर नियंत्रण, संसाधनों का स्थानीय प्रबंधन, पारंपरिक व्यवस्थाओं की मान्यता जैसे विषयों पर जानकारी दी। प्रशिक्षकों ने कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम सभाएं यदि सशक्त होंगी तो शासन की योजनाएं जमीन पर बेहतर तरीके से उतर सकेगी। ग्रामसभा की सशक्त भूमिका से गांवों में पारदर्शिता, जवाबदेही और जन सहभागिता बढ़ेगी। कार्यशाला में पंचायत प्रतिनिधियों और ग्राम प्रधानों को प्रशिक...