प्रयागराज, नवम्बर 4 -- अधोमानक, मिथ्याछाप और बिना पंजीकरण खाद्य सामग्री बेचने वाले 23 खाद्य कारोबारियों पर 12 लाख 90 हजार रुपये का जुर्माना एडीएम सिटी कोर्ट से लगाया गया है। सभी को नियत तिथि में जुर्माना राशि जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसा न करने पर रिकवरी सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। मांडा में श्याम बहादुर यादव पर अधोमानक पनीर बेचने पर 50 हजार, सोरांव में इंद्रपाल पटेल पर गाय का अधोमानक दूध बेचने पर 50 हजार, नैनी में रमेश चंद्र केसरवानी पर मिथ्याछाप सिंघाड़े का आटा बेचने पर 60 हजार, सराय ममरेज में मो. अब्बास पर मिथ्याछाप बेकरी बिस्किट बेचने पर 60 हजार, उग्रसेनपुर में हरीशचंद्र जायसवाल पर अधोमानक मखाना बेचने पर 50 हजार, बाघराय कुंडा में सुबेदार यादव पर अधोमानक खोवा बेचने पर 10 हजार, करेली में बब्लू पर अधोमानक साबूदाना बेचने पर एक लाख ...
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