अंबेडकर नगर, मार्च 6 -- अम्बेडकरनगर, संवाददाता। अधोमानक खाद्य पदार्थों की बिक्री तथा बिना पंजीकरण के कारोबार करने पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के न्यायालय द्वारा विचाराधीन छह वादों को निर्णित करते हुए विक्रेताओं पर 67 हजार अर्थदंड आरोपित किया गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा ये नमूने विगत माह जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया था। जांच रिपोर्ट में नमूने अधोमानक पाए जाने अपर जिलाधिकारी न्यायालय में परिवाद पंजीकृत कराया गया था। न्यायालय द्वारा परीक्षण के उपरान्त समस्त प्रकरण में खाद्य कारोबारकर्ताओं को दोष सिद्ध पाते हुए उनके ऊपर नियमानुसार अर्थदंड अधिरोपित किया गया। इसमें अधोमानक मंगफली दाना विक्रय करने पर जलालपुर निवासी हरिश्चन्द्र गुप्ता पर नौ हजार रुपए, सरसों तेल अधोमानक विक्रय करने पर बेवाना मुसइतपुर निवासी बड़ेलाल मौर्य पर 18 हजार...