बुलंदशहर, जून 29 -- न्यायालय जिला उपभोक्ता आयोग की ओर से नोटिस भेजे जाने के बावजूद अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड द्वितीय सुशील कुमार पांडे हाजिर नहीं हुए। अब जिला उपभोक्ता आयोग की ओर से अधिशासी अभियंता के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। न्यायालय जिला उपभोक्ता आयोग के जन सूचना अधिकारी शेखर वर्मा ने अवगत कराया कि नैथला निवासी कुसुमलता शर्मा ने वर्ष 2000 में आयोग के समक्ष एक परिवाद विद्युत विभाग के विरुद्ध अपने कनेक्शन को चालू कराने, गलत बिलों को निरस्त कराने और क्षतिपूर्ति हेतु दायर किया था। आयोग ने 20 अक्तूबर 2004 को कुसुमलता शर्मा के पक्ष में तय किया था। जिसमें आयोग ने कुसुमलता शर्मा को 45 दिन के अन्दर विद्युत आपूर्ति जारी करने, बिल दिनांक 23-12-99 अंकन 5419 रुपये को निरस्त करने व क्षतिपूर्ति हेतु 500 रुपये एवं वादव्यय हेतु 500 रुपये...