सुल्तानपुर, जुलाई 4 -- सुलतानपुर, संवाददता। अधिवक्ता आजाद अहमद हत्याकांड में शुक्रवार को सीएमएस डॉ. रमेश कुमार मिश्रा का बयान दर्ज हुआ। जिनसे दो आरोपियों की तरफ से उनके वकील ने जिरह की। पीड़ित पक्ष के वकील शेख नजर अहमद ने बताया कि अन्य आरोपियों के अधिवक्ता जिरह के लिए हाजिर नहीं हुए। जिस कारण न्यायाधीश जलाल मोहम्मद अकबर ने उनके जिरह का अवसर समाप्त कर दिया है। शेष साक्ष्य के लिए 16 जुलाई की तारीख नियत की गई है। कोतवाली देहात थाना के भुलकी प्यारेपट्टी चौराहे पर छह अगस्त 2023 को दीवानी कोर्ट के अधिवक्ता आजाद अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जबकि उसका भाई मुनव्वर घायल हुआ थी। हत्याकांड का मुख्य आरोपी सिराज अहमद कुर्की के बावजूद हाजिर नहीं हुआ। मुकदमे में आरोपी इकराम, प्रिन्स उर्फ इस्माइल, सोहराब, शहजाद, शमीम, मेराज, सलमान और अख्तुरन निशा...