रांची, मार्च 13 -- रांची। विशेष संवाददाता बार कौंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के अधिवक्ता सुरक्षा कानून के ड्राफ्ट को झारखंड राज्य बार कौंसिल ने भी मंजूरी दे दी है। बिना किसी संशोधन के ही एक्ट के मसौदे को मंजूरी प्रदान की गयी है। बार कौंसिल ऑफ इंडिया ने इस एक्ट का प्रारूप तैयार कर सभी राज्यों के बार कौंसिल को भेजा था। सभी से सुझाव और संशोधन के बारे में राय देने को कहा गया था। एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल की रूपरेखा व ड्रॉफ्ट बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) की सात सदस्यीय कमेटी ने तैयार की है। इसमें 16 धाराएं रखी गई हैं। प्रस्तावित बिल में वकील तथा उनके परिवार के सदस्यों को किसी प्रकार की क्षति व चोट पहुंचाने की धमकी देना, किसी भी सूचना को जबरन उजागर करने का दबाव देना, पुलिस अथवा किसी अन्य पदाधिकारी से दबाव दिलवाना, वकीलों को किसी केस में पैरवी करने से...