रांची, मई 27 -- रांची। विशेष संवाददाता झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत से 4.74 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में आरोपी बैंक के पैनल अधिवक्ता कैलाश कुमार अग्रवाल को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने मामले में फैसला सुनाते हुए सीबीआई द्वारा कैलाश कुमार अग्रवाल के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी और आपराधिक कार्यवाही को निरस्त कर दिया। कैलाश कुमार अग्रवाल ने इस कथित धोखाधड़ी में शामिल नहीं होने की बात कहते हुए अपने खिलाफ चल रही आपराधिक कार्रवाई को निरस्त करने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सीबीआई ने कैलाश कुमार अग्रवाल सहित अन्य के खिलाफ 2014 में प्राथमिकी दर्ज की थी। सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता महेश तिवारी एवं अभिषेक कुमार दुबे ने कोर्ट को बताया था कि प्रार्थी बैंक के पैनल अधिवक्ता हैं। बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेज के आधार ...