शामली, मार्च 5 -- जिला टैक्स बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने वित्त मंत्री के नाम एक सुझाव पत्र उपायुक्त राज्य कर विभाग को सोपा गया। जिसमें अधिवक्ताओं द्वारा विभिन्न सुझाव दिए गए। दिए ज्ञापन में कहा कि लिमिटेशन एक्ट को अधिनियम में स्थान देना चाहिए। पंजीयन देने की समय सीमा कम होनी चाहिए। रिफंड क्लेम करने की समय सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए। अपील दाखिल करने की समय सीमा को बढ़ाया जाए। एक पक्षीय आदेश जारी करने से पूर्व मैनुअली रूप से नोटिस जाना चाहिए। जीएसटीआर- 10 की लेट फीस को माफ करना चाहिए। इस अवसर पर अध्यक्ष विकास शर्मा एडवोकेट, महासचिव अनुज कुमार, उपाध्यक्ष देशपाल सिंह, कोषाध्यक्ष मोहित वर्मा, मोहित गुप्ता, सचिन गोयल, मुनव्वर हसन, संदीप चौहान एडवोकेट आदि उपस्थित रहे।
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