सीतापुर, सितम्बर 13 -- सीतापुर, संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी उच्च न्यायालय और ट्रायल कोर्ट्स को निर्देश देते हुए कहा है कि वह जमानत और अग्रिम जमानत से जुड़ी याचिकाओं को तीन से छह माह के भीतर निपटाएं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने कहा कि ऐसी याचिकाएं सीधे तौर पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ी होती हैं। इसलिए इन्हें सालों तक लंबित नहीं छोड़ा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जमानत और अग्रिम जमानत की याचिकाओं पर जल्द और प्राथमिकता पर फैसला होना चाहिए, इन्हें टालना उचित नहीं है। इस संबंध में हिन्दुस्तान अखबार ने शहर के कुछ अधिवक्ताओं से बातचीत की। सीतापुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय अवस्थी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की यह एक सराहनीय पहल है। अदालतों की लंबी सुनवाई वादकारियों के बेहद पी...