हल्द्वानी, मार्च 8 -- नैनीताल। हाईकोर्ट में अधिवक्ता चैंबरों का बिजली बिल अब व्यावसायिक नहीं घरेलू दरों पर आएगा। हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश पर ऊर्जा निगम की ओर से यह निर्णय लिया है। इससे सौ से अधिक चैंबर्स के अधिवक्ता लाभान्वित होंगे। हाईकोर्ट के अधिवक्ता डॉ. चंद्रशेखर जोशी ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि अधिवक्ता चैंबर्स के बिजली के बिल की वसूली व्यावसायिक दरों पर की जा रही है जबकि अधिवक्ताओं का पेशा व्यावसायिक नहीं है। इससे अधिवक्ताओं को आर्थिक नुकसान होता है, लिहाजा अधिवक्ता चैंबर्स का बिल घरेलू दरों पर भेजा जाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंदर व न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ ने इस मामले में बीते दिनों अंतरिम आदेश पारित किया था।

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