नई दिल्ली, नवम्बर 3 -- सरकार ने पेंशन संबंधी नियमों को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने स्पष्ट किया है कि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिवार को सात साल या कर्मचारी की 67 साल की उम्र तक (जो पहले हो) ही बढ़ी हुई दर पर पारिवारिक पेंशन मिलेगी। यह नियम सभी कर्मचारियों पर लागू होगा, चाहे वह किसी भी उम्र में रिटायरमेंट हुआ है। वर्तमान में कुछ मंत्रालयों और विभागों में यह असमंजस बना हुआ था कि जिन कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु 65 साल निर्धारित है तो क्या उनके आश्रितों को भी 67 वर्ष की आयु तक ही पूरी पारिवारिक पेंशन मिलेगी या उससे अधिक समय तक पेंशन मिल सकेगी। इसी भ्रम को दूर करने के लिए विभाग ने इस संबंध में विस्तृत स्पष्टीकरण आदेश जारी किया है। विभाग के अनुसार, अगर कोई भी केंद्रीय कर्मचारी...