पीलीभीत, सितम्बर 9 -- पीलीभीत। नमूना लेने के बाद आई जांच रिपोर्ट के बाद एडीएम एफआर कोर्ट ने दो कारोबारियों पर जुर्माना लगाया है। गत छह जनवरी 2025 को न्यूरिया में थाना क्षेत्र में खालसा डेयरी का मुआयना कर गुरविंदर सिंह के प्रतिष्ठान पर बिक्री को रखे पनीर का नमूना लिया गया था। जांच में यह अद्योमानक पाया गया। तय अवधि में मामले में आपत्ति या अपील न करने पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के उल्लंघन में धारा 51 के अंतर्गत दो लाख के जुर्माने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा 11 जनवरी को मेघनाथ मिल्क हाकर से मिश्रित दूध का नमूना लेकर जांच को भेजा गया था। यह भी अद्योमानक मिलने और अपील न करने पर मेघनाथ निवासी सड़िया मुस्तकिल पर 25 हजार का जुर्माना लगाया गया है। एक माह में दोनों को अर्थदंड जमा न करने पर वसूली भू-राजस्व के आधार पर की जाएगी।

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