फरीदाबाद, नवम्बर 19 -- अदालत से दुष्कर्म के मामले में दुकानदार को 20 वर्ष की कैद -53 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया फरीदाबाद, वरिष्ठ संवाददाता। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश हेमराज मित्तल की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बुधवार को किशोरी को शादी का झांसा देकर भगा ले जाने और उसके साथ दुकर्म करने के मामले में आरोपी युवक को दोषी करार देकर 20 वर्ष की कैद की सजा सुनाई। वहीं दोषी को 50 हजार रुपये का जुर्माना भी देना होगा। छह अक्तूबर वर्ष 2019 को एनआईटी महिला थाना पुलिस ने एक किशोरी की शिकायत पर शहबाज और उसके नाबालिग साथी के खिलाफ शादी का झांसा देकर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप में मामला दर्ज किया था। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के अधिवक्ता रविंद्र गुप्ता ने बताया किआरोपी शहबाज ने पीड़ित किशोरी को अपने घर पर बुलाकर कई बार दुष्कर्म किया था। इसक...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.