नई दिल्ली, दिसम्बर 22 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को बिना इजाजज अभिनेता आर. माधवन के नाम या तस्वीरों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। वेबसाइट्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स उनकी सहमति के बिना व्यावसायिक फायदे के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। माधवन के व्यक्तित्व के अधिकारों की रक्षा करते हुए हाईकोर्ट ने कई प्रतिवादियों को एआई व डीपफेक का इस्तेमाल करके उनकी तस्वीरों का इस्तेमाल करने से भी रोक दिया है। अदालत ने इंटरनेट पर अपलोड की गई कुछ अश्लील सामग्री को हटाने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने कहा कि वह इस मामले में एक विस्तृत अंतरिम आदेश पारित करेंगी। अभिनेता का प्रतिनिधित्व कर रही वरिष्ठ अधिवक्ता स्वाति सुकुमार ने तर्क दिया कि प्रतिवादियों में से एक ने केसरी-3 का एक नकली मूवी ट्रेलर बनाया ह...