बस्ती, अक्टूबर 1 -- बस्ती। फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम/एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि की अदालत ने राहुल अपहरण कांड के मामले में अनुपस्थित चल रहे अमरमणि त्रिपाठी के पत्रावली सहित दो अन्य पत्रावली में मंगलवार को कोई गवाह उपस्थित नहीं हुआ। गवाहों के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। कोर्ट ने शेष साक्ष्य के लिए अगली तिथि सात अक्तूबर तय किया है। अमरमणि त्रिपाठी, शिवम उर्फ रामयज्ञ और संदीप त्रिपाठी की पत्रावली न्यायालय ने बहुत पहले मूल पत्रावली से अलग कर दी थी। संदीप की मौत हो चुकी है। न्यायालय ने अपहृत राहुल के भाई कृष्णमुरारी मद्धेशिया का बयान पूर्व में दर्ज किया था। सुपुर्दगी के गवाह शिवा का बयान भी हो चुका है। पूर्व सीओ अविनाश मिश्र, गवाह संजय और शमशेर बहादुर सिंह का बयान अंकित किया जा चुका है। अन्य गवाहों के बयान के लिए सात...