नई दिल्ली, जून 4 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। दिल्ली महिला आयोग में नियुक्तियों में गड़बड़ियों के मामले में आरोपी और सांसद स्वाति मालीवाल को राउज एवेन्यू अदालत ने विदेश जाने की अनुमति दे दी है। विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह की अदालत ने स्वाति को आठ जून से 12 जुलाई तक विदेश जाने की अनुमति दी है। आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति ने याचिका दायर कर कहा था कि उन्हें दस जून को आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से लैंगिक मसले पर आयोजित होने वाली एक पैनल चर्चा में पैनलिस्ट के तौर पर शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। चर्चा के लिए उन्हें आठ जून को लंदन जाना होगा। इसके बाद वह अपने परिवार के साथ दूसरे यूरोपीय देशों की यात्रा पर जाना चाहती हैं। उन्होंने यह भी बताया कि 12 जुलाई तक वह वापस भारत लौट आएंगी। दिल्ली पुलिस के वकील ने मालीवाल की याचिका का वि...