नई दिल्ली, जून 30 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। राउज एवेन्यू अदालत ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के छात्र नजीब अहमद की गुमशुदगी के मामले में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्योति माहेश्वरी की अदालत ने मामले को बंद करने की अनुमति दे दी है। अदालत ने यह छूट भी दी है कि यदि भविष्य में कोई ठोस साक्ष्य सामने आता है, तो मामले की फाइल को दोबारा खोला जा सकता है। सीबीआई ने लंबे समय तक प्रयासों के बावजूद नजीब का कोई सुराग नहीं मिलने पर अक्टूबर 2018 में जांच बंद करने का फैसला किया था। बता दें कि नजीब अहमद वर्ष 2016 में 15 अक्टूबर को जेएनयू के माही-मांडवी हास्टल से लापता हो गया था। लापता होने से एक दिन पहले उसका कुछ छात्रों से झगड़ा हुआ था। जिनके अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) से जुड...