बदायूं, जनवरी 14 -- बदायूं। स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष इश्तियाक अली, सदस्य राकेश कुमार रस्तोगी व स्वदेश कुमारी ने अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण निगम को पीड़ित का का 86,754 रुपये का बिजली बिल शून्य करने का आदेश दिया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि घरेलू कनेक्शन एक किलोवाट के आधार पर न्यूनतम बिल पूर्व में जमा किए गए अंतिम बिल सात जुलाई 2023 के बाद से नया मीटर लगाने की तारीख से वसूला जाए। अदालत ने निगम को पीड़ित को मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में दस हजार रुपये व अधिवक्ता खर्च के भी पांच हजार रुपये देने का आदेश दिया है। सहसवान कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला सैफुल्लागंज निवासी राजवती पत्नी सुरेश चंद्र ने स्थाई लोक अदालत में वाद दायर किया था। जिसमें उन्होंने कहा था कि उसके नाम से एक किलोवाट का घरेलू कनेक्शन है। जिसका बिल उसे कभी प्राप्त नहीं होत...